नई दिल्ली। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी हो चुका है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंन ED के समन को गैरकानूनी बताया है।
केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ED द्वारा अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। हाइकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ED द्वारा बार-बार भेजे गया समन गैरकानूनी है तथा निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी व सीबीआई बार-बार समन जारी कर रही है जोकि यह मात्र राजनीतिक रूप से जारी की है।
8 बार जारी हो चुका है नोटिस
वहीं इस मामले में एजेंसी ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को आठ बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन वे इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक बार भी नोटिस का जवाब देने के लिए पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि उस मामले में केजरीवाल कोर्ट में पेश होकर जमानत ले चुके हैं।
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